TDS Kya Hai in Hindi: दरें, लिमिट, रिफ़ंड, 15G/15H (FY 2026-27)
TDS = एडवांस में कटा टैक्स, फाइनल टैक्स नहीं। ज़्यादा कटा? ITR में रिफ़ंड। FD: ₹50k से ऊपर 10% (सीनियर ₹1L)। किराया ₹50k/माह से ऊपर। टैक्स शून्य? 15G/15H दें।
मुख्य TDS दरें
| कटौती | दर | लिमिट |
|---|---|---|
| सेलरी (192) | स्लैब अनुसार | छूट से ऊपर |
| FD/ब्याज (194A) | 10% | ₹50k (सीनियर ₹1L) |
| किराया — कंपनी (194-I) | 10% | ₹50k/माह |
| किराया — व्यक्ति (194-IB) | 2% | ₹50k/माह (26QC) |
| प्रोफ़ेशनल फ़ीस (194J) | 10% / 2% | ₹50k/वर्ष |
| प्रॉपर्टी ख़रीद (194-IA) | 1% | ₹50L से ऊपर (26QB) |
- रिफ़ंड: कटा TDS 26AS में दिखे → ITR में क्लेम → रिफ़ंड।
- 15G (60 से कम, टैक्स शून्य) / 15H (60+, टैक्स शून्य) — हर अप्रैल में बैंक को।
- TDS सर्टिफ़िकेट: सेलरी = Form 16, बाक़ी = 16A।
मुख्य TDS दरें एक नज़र में (FY 2026-27)
| किस पेमेंट पर | TDS दर | कब कटता है |
|---|---|---|
| वेतन (salary) | स्लैब अनुसार | हर महीने |
| किराया — ज़मीन/मकान | 10% | ₹50,000/माह से ऊपर |
| किराया — मशीनरी | 2% | ₹50,000/माह से ऊपर |
| प्रोफेशनल फीस | 10% (तकनीकी 2%) | ₹50,000/साल से ऊपर |
| FD ब्याज | 10% | ₹50,000/साल से ऊपर (सीनियर: ₹1L) |
| प्रॉपर्टी खरीद ₹50L+ | 1% | 26QB पर, रजिस्ट्री से पहले |
याद रखें: TDS टैक्स नहीं, एडवांस है — असली टैक्स स्लैब से बनता है, TDS उसमें से घटता है। ITR भरने से पहले 26AS/AIS में हर TDS एंट्री मिलाएँ — छूटी एंट्री = छूटा रिफंड। बिना PAN वालों पर 20% TDS कटता है, इसलिए हर जगह PAN अपडेट रखें।
15G/15H — April में भरें, March में नहीं 💡
अगर आपकी कुल आय basic exemption से कम है, तो bank को Form 15G (60 से कम) या 15H (60+) देकर FD पर TDS रुकवा सकते हैं। पर timing सब कुछ है — April के पहले हफ़्ते में हर bank में जमा करें। March में देने से कुछ नहीं बचता, क्योंकि TDS तो कट चुका। और PAN हर जगह update रखें: बिना PAN 20% TDS कटता है — 10% की जगह दोगुना! ITR से पहले 26AS में हर entry ज़रूर मिलाएँ; छूटी TDS = छूटा refund।
By TaxSetu Editorial Team · Last reviewed: 7 October 2026
Based on the Income-tax Act 2025, Income Tax Rules 2026 and CBDT notifications; sections per the Income-tax Act 1961 (as amended) with 2025-Act mappings where notified · Verify on the official portal: incometax.gov.in